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मथुरा रेप केस: यमुना एक्सप्रेसवे पर रिक्शा चालक ने की घिनौनी हरकत | Mathura Rape Case: Rickshaw Driver Commits Crime on Yamuna Expressway

11 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। लखनऊ से मथुरा आई 25 वर्षीय एमफार्मा की छात्रा के साथ यमुना एक्सप्रेसवे के पास एक रिक्शा चालक ने रेप किया। यह घटना सुबह करीब 5:30 बजे हुई, जब छात्रा कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही थी। आरोपी ने उसे सुनसान इलाके में ले जाकर इस घृणित अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे पकड़ा।

छात्रा ने बुक किया था ऑटो, फिर हुआ अपराध

लखनऊ से बस में यात्रा करके मथुरा पहुंची छात्रा यमुना एक्सप्रेसवे के चौराहे पर उतरी थी। वह मथुरा के बाहरी इलाके में स्थित एक विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया के लिए जा रही थी। उसने कॉलेज पहुंचने के लिए एक ऑटो रिक्शा बुक किया था। लेकिन आरोपी चालक ने उसे सामान्य रास्ते के बजाय एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की। छात्रा ने विरोध किया, लेकिन चालक ने उसे झाड़ियों में खींच लिया और रेप किया। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी।


पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। थाना प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया गया और उसे सुरक्षित बचा लिया गया। आरोपी को पास के इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 64(1) (रेप), 115(2) (चोट पहुंचाना), और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई गई।

आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग, पैर में लगी गोली

गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को ऑटो रिक्शा बरामद करने के लिए घटनास्थल पर ले गई। वहां उसने सब-इंस्पेक्टर से पिस्तौल छीनकर पुलिस पर गोली चलाई और भागने की कोशिश की। मथुरा के एसपी (सिटी) राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली मारी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के लिए आरोपी के खिलाफ अतिरिक्त धाराओं 109(1) (हत्या का प्रयास) और 309(4) (डकैती) के तहत मामला दर्ज किया गया।

पीड़िता की पहचान गोपनीय, सख्त सजा का वादा

पुलिस ने पीड़िता की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की है। मथुरा पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। एसपी राजीव कुमार सिंह ने कहा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए जांच तेजी से चल रही है। इस घटना ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े किए हैं।

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