1 जुलाई 2025 को दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर फ्यूल बैन लागू किया था। आदेश के बाद कई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया और कुछ लोगों ने डर के कारण अपनी गाड़ी सस्ते में बेच दी। लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों, जनता के भारी विरोध और कानूनी खामियों के कारण यह फैसला सिर्फ 3 दिन में यानी 3 जुलाई को वापस ले लिया गया। अब जिन लोगों की गाड़ियां जब्त हुई थीं या जिन्होंने उन्हें बेच दिया था, उनके पास उन्हें वापस पाने का मौका है।
अगर आपकी गाड़ी जब्त कर ली गई थी, तो सबसे पहले Vahan पोर्टल या दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपनी गाड़ी की स्थिति जांचें। इसके बाद संबंधित RTO में जाकर एक आवेदन दें जिसमें RC, पहचान पत्र और जब्ती की रसीद लगानी होगी। जब्त गाड़ी को छुड़ाने के लिए ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। गाड़ी छुड़ाने के बाद उसे सड़क पर चलाने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन टेस्ट करवाना जरूरी होगा। साथ ही यह भी साबित करना होगा कि गाड़ी NCR के बाहर रखी जाएगी या आपके पास उसकी निजी पार्किंग की सुविधा है।
अगर आपने अपनी गाड़ी डर के कारण बहुत सस्ते में बेच दी थी और अब उसे वापस लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले Vahan पोर्टल पर जाकर जांचें कि वह गाड़ी डी-रजिस्टर्ड या स्क्रैप हुई है या नहीं। अगर गाड़ी अभी भी रजिस्टर्ड है और स्क्रैप नहीं हुई, तो आप पुराने मालिक से संपर्क कर उसे वापस खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। यह कानूनी प्रक्रिया होगी और दोनों पक्षों की